सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना के अधिकार कानून 2005 के प्रावधानों के तहत जारी नियम
(क)सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 6(1) के अनुसार कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 रु. का आवेदन शुल्क लगेगा जो उचित रशीद, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक जो लोक प्राधिकरण के लेखा पदाधिकारी को देय हो; के रूप में हो सकता है|
(ख)सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 7(1) के अनुसार कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न दर से शुल्क लिया जाता है:
(i)दो रूपए प्रति पृष्ट ( A-4 या A-3 आकर के कागज), जो बनाया या नक़ल किया गया हो|
(ii)बड़े आकार के कागज में वास्तविक शुल्क या प्रतिलिपि का लागत मूल्य;
(iii)नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; तथा
(iv)अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट के लिए पांच रुपये|
(ग)सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 7(1) के अनुसार कोई जानकारी (मुद्रित या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ) प्राप्त करने के लिए, निम्न दर पर शुल्क लिया जाता है :
(i)डिस्केट या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपए और
(ii)मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए, जो कीमत प्रकाशन द्वारा तय की गई हो जबकि प्रकाशन से निकाले गये पृष्ठ के फोटोकॉपी पर प्रति पृष्ठ दो रुपए|
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) & विभिन्न स्तरों पर अपील प्राधिकारी
(क)शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के मामले में सी पी आई ओ :-क्षेत्रीय प्रबंधक|
(ख)प्रधान कार्यालय से जुड़े मुद्दों के लिए सी पी आई ओ:-मुख्य प्रबंधक (ऑपरेशन)|
(ग)प्रथम अपीलीय अथॉरिटी :-महाप्रबंधक (आपरेशन) पूरे बैंक के लिए|
(घ)नोडल अधिकारी:-महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) पूरे बैंक के लिए|